जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : हरियाणा में कुल 1983 फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर (पीटीआइ) शिक्षकों की नौकरी चली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतिम फैसले में भर्ती रद करने के पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। यह मामला हरियाणा में 2010 का पीटीआइ टीचर भर्ती का है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगी थी और ये टीचर नौकरी कर रहे थे लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आने से अंतरिम रोक खत्म हो गई है। अब इन टीचरों की नौकरी जानी तय है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली पीटीआइ टीचरों की अपीलों का निपटारा करते हुए यह फैसला सुनाया है। View News